5 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय, ग्रामीणों में नाराजगी; जांच की मांग गौरवा खुर्द (गोंडा)। ग्राम पंचायत गौरवा खुर्द में सार्वजनिक धन से निर्मित सामुदायिक शौचालय करीब पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के उपयोग में नहीं आ सका है। अंबेडकर नगर में विश्व हिंदू परिषद की प्रांत स्तरीय बैठक संपन्न, संगठन विस्तार को लेकर लिए गए अहम निर्णय 5 वर्ष बाद भी अधूरा पड़ा सामुदायिक शौचालय, ग्रामीणों में नाराजगी कार्यालय में राकेश पटेल और समाजसेवी विनय वर्मा की शिष्टाचार भेंट, विकास और जनहित के मुद्दों पर हुई चर्चा श्रावण माह में खुलेआम मांस बिक्री पर कार्रवाई की मांग, विहिप-बजरंग दल ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन जेन ज़ी पर मोहन भागवत की टिप्पणी, सीजेपी समर्थकों की सूची पर सियासी बहस तेज

राज्य में आरटीई अधिनियम को लागू न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर SC ने केंद्र, पंजाब को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार से जवाब मांगा।

राज्य में आरटीई अधिनियम को लागू न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर SC ने केंद्र, पंजाब को नोटिस जारी किया
राज्य में आरटीई अधिनियम को लागू न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर SC ने केंद्र, पंजाब को नोटिस जारी किया

याचिका में केंद्र को अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी और निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा निजी स्कूलों में कक्षा 1 में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के कम से कम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने से संबंधित प्रावधान भी शामिल है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए याचिकाकर्ता से पूछा, “क्या आप ऐसे कुछ स्कूलों की पहचान करने में सक्षम हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं।”

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों से अधिनियम के प्रावधानों को पंजाब में लागू नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने शीर्ष अदालत के 2012 के फैसले का हवाला दिया जिसने आरटीई अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा था।

पीठ ने राज्य द्वारा पहले दायर एक हलफनामे का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 450 से अधिक छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यह संख्या लगभग 50,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रवेश स्तर पर हर साल लगभग दो लाख छात्रों को प्रवेश दिया जाता था।

पीठ ने कहा, ”हम नोटिस जारी कर रहे हैं।”

शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता कम से कम एक जिले में सर्वेक्षण कर यह पता लगाए कि वहां कितने निजी स्कूल हैं और उनमें से कितने अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कर रहे हैं।

जब याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने पिछले साल इस मुद्दे पर एक आरटीआई दायर की थी, तो पीठ ने कहा कि आरटीआई के साथ समस्या यह है कि अधिकारी पूछे गए सवालों की प्रकृति के अनुसार जवाब देंगे।

याचिका में पंजाब में निरंतर आधार पर अधिनियम की धारा 12 के अनुपालन की निगरानी और सुरक्षा के लिए जनता के लिए सुलभ डैशबोर्ड सहित एक पारदर्शी, समयबद्ध और सत्यापन योग्य तंत्र स्थापित करने और सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

अधिनियम की धारा 12 मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल की ज़िम्मेदारी की सीमा से संबंधित है।

धारा 12 में कहा गया है कि एक स्कूल कक्षा 1 में उस कक्षा की कुल क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत तक पड़ोस के कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को प्रवेश देगा और इसके पूरा होने तक मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा।

याचिका में केंद्र को अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए पंजाब में एक पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिसमें उपलब्ध सीटों का निर्धारण और प्रकाशन, प्रवेश कार्यक्रम का प्रकाशन, सुलभ आवेदन प्रक्रिया, प्रतिपूर्ति ढांचा और गैर-अनुपालन के लिए वैधानिक परिणामों को लागू करना शामिल है।

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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